बड़ी खबर: प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को प्रधानाध्यापक का वेतन देने के मामले में सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज
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By sikshasamachar
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📢 बड़ी खबर — हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने के मामले में
राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
अदालत ने साफ कहा कि पुनर्विचार याचिका में पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ
29.08.2025 को ही सरकार के अधिवक्ता को बता दी गई थीं,
लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनमें कोई सुधार नहीं किया।
इसलिए ऐसी याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बचता।
- कोर्ट रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 में भी कमियाँ दर्ज थीं।
- सरकार समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन नहीं कर पाई।
- इसी कारण हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका व सभी IAs खारिज कर दिए।
👉 प्रभाव: पहले का आदेश यथावत — प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक वेतन देने पर कोई रोक नहीं।
यह निर्णय प्रदेश के हजारों प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
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प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका को प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने के मामले में
राज्य सरकार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को उच्च न्यायालय ने पूरी तरह खारिज कर दिया है।
अदालत ने साफ कहा कि पुनर्विचार याचिका में पाई गई कमियाँ/त्रुटियाँ
29.08.2025 को ही सरकार के अधिवक्ता को बता दी गई थीं,
लेकिन सरकार ने लंबे समय तक उनमें कोई सुधार नहीं किया।
इसलिए ऐसी याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं बचता।
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- सरकार समय सीमा के भीतर आवश्यक संशोधन नहीं कर पाई।
- इसी कारण हाईकोर्ट ने पुनर्विचार याचिका व सभी IAs खारिज कर दिए।
👉 प्रभाव: पहले का आदेश यथावत — प्रभारी प्रधानाध्यापकों को प्रधानाध्यापक वेतन देने पर कोई रोक नहीं।
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