शिक्षकों के अवकाश पर स्पष्ट व्यवस्था — बीएसए, बीईओ और प्रधानाध्यापक के अधिकार तय
शिक्षकों के अवकाश पर स्पष्ट व्यवस्था — बीएसए, बीईओ और प्रधानाध्यापक के अधिकार तय
लखनऊ • प्रकाशित: 12 अक्टूबर 2025
बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों एवं संबंधित कर्मचारियों के अवकाश की मंजूरी के लिए स्पष्ट प्राधिकरण निर्धारित कर दिया है। इससे छुट्टियों की स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।
अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार की छुट्टी के लिए किस अधिकारी से अनुमति लेनी होगी — प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)।
अकादमिक अवकाश
अनुमन्य अवधि: सत्र अनुसार 10/11 दिन; अधिकतम 14 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष।
स्वीकृति: 4 दिन तक प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, 4 दिन से अधिक पर खंड शिक्षा अधिकारी।
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश
अनुमन्य: 12 माह पूर्ण वेतन या 6 माह अर्ध वेतन के विकल्प के साथ।
स्वीकृति: 42 दिन तक खंड शिक्षा अधिकारी; 42 दिन से अधिक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
मातृत्व एवं गर्भपात अवकाश
मातृत्व: सेवा में अधिकतम 180 दिन (दो बार)। गर्भपात: 42–45 दिन प्रति घटना (निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार)।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
बाल देखभाल अवकाश
अनुमन्य सेवा अवधि में अधिकतम 2 वर्ष तक।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
अर्जित / असाधारण अवकाश
अर्जित अवकाश: सेवा अवधि के अनुसार गणना। असाधारण अवकाश: आवश्यकता और नियमों के अनुरूप अधिकतम 5 वर्ष तक।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
विभाग का उद्देश्य स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना और निर्णय लेने में पारदर्शिता लाना है ताकि प्राथमिक से जिला स्तर तक सभी शिक्षक स्पष्ट रूप से जान सकें कि किस अवकाश की अनुमति किस अधिकारी से लेनी होगी।
शिक्षकों के अवकाश पर स्पष्ट व्यवस्था — बीएसए, बीईओ और प्रधानाध्यापक के अधिकार तय
लखनऊ • प्रकाशित: 12 अक्टूबर 2025
बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों एवं संबंधित कर्मचारियों के अवकाश की मंजूरी के लिए स्पष्ट प्राधिकरण निर्धारित कर दिया है। इससे छुट्टियों की स्वीकृति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित होगी।
अब यह स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार की छुट्टी के लिए किस अधिकारी से अनुमति लेनी होगी — प्रधानाध्यापक, खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA)।
अकादमिक अवकाश
अनुमन्य अवधि: सत्र अनुसार 10/11 दिन; अधिकतम 14 दिन प्रति कैलेंडर वर्ष।
स्वीकृति: 4 दिन तक प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक, 4 दिन से अधिक पर खंड शिक्षा अधिकारी।
चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश
अनुमन्य: 12 माह पूर्ण वेतन या 6 माह अर्ध वेतन के विकल्प के साथ।
स्वीकृति: 42 दिन तक खंड शिक्षा अधिकारी; 42 दिन से अधिक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
मातृत्व एवं गर्भपात अवकाश
मातृत्व: सेवा में अधिकतम 180 दिन (दो बार)। गर्भपात: 42–45 दिन प्रति घटना (निर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार)।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
बाल देखभाल अवकाश
अनुमन्य सेवा अवधि में अधिकतम 2 वर्ष तक।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
अर्जित / असाधारण अवकाश
अर्जित अवकाश: सेवा अवधि के अनुसार गणना। असाधारण अवकाश: आवश्यकता और नियमों के अनुरूप अधिकतम 5 वर्ष तक।
स्वीकृति: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी।
विभाग का उद्देश्य स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाना और निर्णय लेने में पारदर्शिता लाना है ताकि प्राथमिक से जिला स्तर तक सभी शिक्षक स्पष्ट रूप से जान सकें कि किस अवकाश की अनुमति किस अधिकारी से लेनी होगी।

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