बीएसए आदेश: प्रभारी प्रधानाध्यापक वेतन प्रकरण में मांगी गई विद्यालयवार रिपोर्ट

प्रतापगढ़: बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापकों से संबंधित विवरण मांगा, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होगी रिपोर्ट

प्रतापगढ़: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश संख्या 30984 / 2025-26 के तहत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों तथा छात्र संख्या से संबंधित अद्यतन जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनमें विद्यालयवार विवरण की आवश्यकता है। इसी क्रम में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्युत्तर पत्र (Counter Affidavit) के लिए यह रिपोर्ट मांगी गई है।

आदेश का उद्देश्य

बीएसए प्रतापगढ़ ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों की भौतिक स्थिति की जांच कर संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या, प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम, छात्र संख्या और विद्यालय की वर्तमान स्थिति जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता से दर्ज किया जाए। जानकारी समय पर न भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

प्रारूप में मांगी गई जानकारी

  • विद्यालय का नाम एवं विकास खंड
  • विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम
  • प्रथम नियुक्ति की तिथि
  • विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या
  • छात्र संख्या एवं शिक्षकों का अनुपात

आदेश में यह भी कहा गया है कि जहाँ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्यभार सौंपकर कार्य सुचारु रूप से संचालित कराया जाए।


पत्र संख्या: 30984 / 2025-26
दिनांक: 06/10/2025
जारीकर्ता: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

🔹 पूरा आदेश SikshaSamachar.com पर देखें 🔹

Disclaimer: यह खबर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश पर आधारित है। किसी भी परिवर्तन या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित बीएसए कार्यालय से पुष्टि करें।

प्रतापगढ़: बीएसए ने प्रभारी प्रधानाध्यापकों से संबंधित विवरण मांगा, उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होगी रिपोर्ट

प्रतापगढ़: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2025 को जारी आदेश संख्या 30984 / 2025-26 के तहत सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों, प्रभारी प्रधानाध्यापकों तथा छात्र संख्या से संबंधित अद्यतन जानकारी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि विभिन्न रिट याचिकाएं माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनमें विद्यालयवार विवरण की आवश्यकता है। इसी क्रम में न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रत्युत्तर पत्र (Counter Affidavit) के लिए यह रिपोर्ट मांगी गई है।

आदेश का उद्देश्य

बीएसए प्रतापगढ़ ने कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा मांगी गई जानकारी को समय पर प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक खंड शिक्षा अधिकारी अपने क्षेत्र के विद्यालयों की भौतिक स्थिति की जांच कर संबंधित विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की संख्या, प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम, छात्र संख्या और विद्यालय की वर्तमान स्थिति जैसे बिंदुओं को प्राथमिकता से दर्ज किया जाए। जानकारी समय पर न भेजे जाने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

प्रारूप में मांगी गई जानकारी

  • विद्यालय का नाम एवं विकास खंड
  • विद्यालय में कार्यरत प्रधानाध्यापक / प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम
  • प्रथम नियुक्ति की तिथि
  • विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कुल संख्या
  • छात्र संख्या एवं शिक्षकों का अनुपात

आदेश में यह भी कहा गया है कि जहाँ प्रधानाध्यापक का पद रिक्त है, वहाँ प्रभारी प्रधानाध्यापक को कार्यभार सौंपकर कार्य सुचारु रूप से संचालित कराया जाए।


पत्र संख्या: 30984 / 2025-26
दिनांक: 06/10/2025
जारीकर्ता: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़

🔹 पूरा आदेश SikshaSamachar.com पर देखें 🔹

Disclaimer: यह खबर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा जारी आधिकारिक आदेश पर आधारित है। किसी भी परिवर्तन या स्पष्टीकरण हेतु संबंधित बीएसए कार्यालय से पुष्टि करें।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

यूपी शिक्षा विभाग के BSA का हुआ स्थानांतरण ऐसा न्यूज़ चल रहा है। official news का इंतजार करे

शिक्षकों के अवकाश पर स्पष्ट व्यवस्था — बीएसए, बीईओ और प्रधानाध्यापक के अधिकार तय

शिक्षकों को 5 से 8 अक्टूबर तक विशेष अवकाश — अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन 2025