प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त शिकायत पर NCTE का जवाब – 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी सुझाव नोट किए गए

 प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से प्राप्त शिकायत (पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2025/0133931) पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने अपना जवाब दिया है। यह शिकायत बलवीर सिंह नामक व्यक्ति ने 6 सितम्बर 2025 को दर्ज कराई गई थी।


शिकायत का मुख्य बिंदु


शिकायतकर्ता ने कहा था कि:


NCTE की अधिसूचना


23 अगस्त 2010 (पैरा 4 और 5) तथा 12 नवम्बर 2014 (पैरा 48) को आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत लागू किया गया था।






23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित की गई थीं।


इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पदोन्नति (Promotion) से वंचित न हों।



NCTE का जवाब


एनसीटीई ने पीएमओ को भेजे गए अपने जवाब में कहा है:


> “बिंदु संख्या 4 में दिए गए सभी सुझाव संज्ञान में ले लिए गए हैं और नोट कर लिए गए हैं।”




इसका अर्थ यह है कि NCTE ने शिकायतकर्ता की मांग को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि केवल सुझाव को संज्ञान में लेने की बात कही गई है।


पीएमओ की कार्यवाही


📅 25 सितम्बर 2025 को इस शिकायत को “केस बंद (Case Closed)” की स्थिति में दिखाया गया है।

        
    


             

निष्कर्ष

यह मामला शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित हैं और उनके पदोन्नति से जुड़े सुझाव NCTE ने दर्ज कर लिए हैं। अब आगे राज्य सरकारों को इस विषय में निर्णय लेना होगा।


 प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से प्राप्त शिकायत (पंजीकरण संख्या PMOPG/E/2025/0133931) पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने अपना जवाब दिया है। यह शिकायत बलवीर सिंह नामक व्यक्ति ने 6 सितम्बर 2025 को दर्ज कराई गई थी।


शिकायत का मुख्य बिंदु


शिकायतकर्ता ने कहा था कि:


NCTE की अधिसूचना


23 अगस्त 2010 (पैरा 4 और 5) तथा 12 नवम्बर 2014 (पैरा 48) को आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत लागू किया गया था।






23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित की गई थीं।


इसलिए यह सुनिश्चित किया जाए कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षक पदोन्नति (Promotion) से वंचित न हों।



NCTE का जवाब


एनसीटीई ने पीएमओ को भेजे गए अपने जवाब में कहा है:


> “बिंदु संख्या 4 में दिए गए सभी सुझाव संज्ञान में ले लिए गए हैं और नोट कर लिए गए हैं।”




इसका अर्थ यह है कि NCTE ने शिकायतकर्ता की मांग को अपने रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है, बल्कि केवल सुझाव को संज्ञान में लेने की बात कही गई है।


पीएमओ की कार्यवाही


📅 25 सितम्बर 2025 को इस शिकायत को “केस बंद (Case Closed)” की स्थिति में दिखाया गया है।

        
    


             

निष्कर्ष

यह मामला शिक्षा विभाग और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तें सुरक्षित हैं और उनके पदोन्नति से जुड़े सुझाव NCTE ने दर्ज कर लिए हैं। अब आगे राज्य सरकारों को इस विषय में निर्णय लेना होगा।


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