एनपीएस से 80% रकम निकालने का नया प्रस्ताव | Pension Fund NPS News
नई दिल्ली। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत निवेशकों को रिटायरमेंट पर 80 प्रतिशत तक की राशि एकमुश्त निकालने की सुविधा मिलेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा, ताकि नियमित पेंशन जारी रह सके।
अभी तक निजी क्षेत्र के निवेशक केवल 60 प्रतिशत रकम ही एकमुश्त निकाल सकते थे और 40 प्रतिशत से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य था। नए प्रस्ताव से निवेशकों को अधिक लचीलापन और धन प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी।
नियामक ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल निवेश करने के बाद पूरी राशि निकालने या स्कीम से बाहर जाने का विकल्प देने का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा, एनपीएस से जुड़ने और बाहर निकलने की आयु सीमा 70 साल से बढ़ाकर 75 साल करने का प्रस्ताव है। वहीं, अधिकतम आयु सीमा 75 से बढ़ाकर 85 साल करने की योजना पर भी विचार चल रहा है।
निवेश अवधि के दौरान आंशिक निकासी की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में यह केवल 3 बार है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार 6 बार निकासी की अनुमति मिल सकती है।
स्रोत: आज का हिन्दुस्तान समाचार पत्र
नई दिल्ली। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) से जुड़ा बड़ा प्रस्ताव रखा है। इसके तहत निवेशकों को रिटायरमेंट पर 80 प्रतिशत तक की राशि एकमुश्त निकालने की सुविधा मिलेगी। शेष 20 प्रतिशत राशि से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य होगा, ताकि नियमित पेंशन जारी रह सके।
अभी तक निजी क्षेत्र के निवेशक केवल 60 प्रतिशत रकम ही एकमुश्त निकाल सकते थे और 40 प्रतिशत से एन्यूटी खरीदना अनिवार्य था। नए प्रस्ताव से निवेशकों को अधिक लचीलापन और धन प्रबंधन की स्वतंत्रता मिलेगी।
नियामक ने निजी क्षेत्र के अंशधारकों को 15 साल निवेश करने के बाद पूरी राशि निकालने या स्कीम से बाहर जाने का विकल्प देने का सुझाव भी दिया है। इसके अलावा, एनपीएस से जुड़ने और बाहर निकलने की आयु सीमा 70 साल से बढ़ाकर 75 साल करने का प्रस्ताव है। वहीं, अधिकतम आयु सीमा 75 से बढ़ाकर 85 साल करने की योजना पर भी विचार चल रहा है।
निवेश अवधि के दौरान आंशिक निकासी की सीमा भी बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में यह केवल 3 बार है, लेकिन नए प्रस्ताव के अनुसार 6 बार निकासी की अनुमति मिल सकती है।
स्रोत: आज का हिन्दुस्तान समाचार पत्र
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