कोर्ट का फैसला: ग्राम प्रधान विद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते

 ग्राम प्रधान विद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते – कोर्ट

        


नई दिल्ली। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान सरकारी विद्यालयों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन होता है और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप मान्य नहीं है।


यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई स्थानों पर ग्राम प्रधानों और विद्यालय प्रशासन के बीच कार्यप्रणाली को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। अदालत के अनुसार विद्यालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्यवाही से जुड़े सभी निर्णय शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।


इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका केवल विद्यालयों के विकास कार्यों तक सीमित रहेगी और वे शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक निर्णयों में दखल नहीं देंगे।


स्रोत: मीडिया रिपोर्ट्स

 ग्राम प्रधान विद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते – कोर्ट

        


नई दिल्ली। अदालत ने स्पष्ट किया है कि ग्राम प्रधान सरकारी विद्यालयों के प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि विद्यालयों का संचालन शिक्षा विभाग के अधीन होता है और ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत का इसमें कोई सीधा हस्तक्षेप मान्य नहीं है।


यह फैसला ऐसे समय आया है जब कई स्थानों पर ग्राम प्रधानों और विद्यालय प्रशासन के बीच कार्यप्रणाली को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिल रही थी। अदालत के अनुसार विद्यालयों में नियुक्ति, स्थानांतरण और प्रशासनिक कार्यवाही से जुड़े सभी निर्णय शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।


इस आदेश से यह भी स्पष्ट हो गया है कि पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका केवल विद्यालयों के विकास कार्यों तक सीमित रहेगी और वे शैक्षणिक अथवा प्रशासनिक निर्णयों में दखल नहीं देंगे।


स्रोत: मीडिया रिपोर्ट्स

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