इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: अब बिना B.Ed डिग्री वालों की भर्ती नहीं, कंप्यूटर शिक्षक पर रोक

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।

              


📌 फैसले का असर:


खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है।


जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी।


कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए।



👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी।


🔹 अगली सुनवाई:

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।



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Source Link:

India Today रिपोर्ट

Navbharat Times रिपोर्ट

 👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और अभ्यर्थियों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी खबर आई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब बिना B.Ed डिग्री वाले उम्मीदवारों की सरकारी शिक्षक भर्ती नहीं होगी।

              


📌 फैसले का असर:


खास तौर पर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती (Assistant Teacher – Computer Subject) पर रोक लगा दी गई है।


जिन उम्मीदवारों के पास B.Ed डिग्री नहीं है, उनकी नियुक्ति अब नहीं की जाएगी।


कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिया है कि जब तक B.Ed की अनिवार्यता पर नियम स्पष्ट न हो, तब तक नियुक्ति रोकी जाए।



👉 इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि पहले कई पदों पर केवल ग्रेजुएशन या कंप्यूटर की डिग्री ही पर्याप्त मानी जाती थी।


🔹 अगली सुनवाई:

कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय कर दी है। फिलहाल नियुक्ति प्रक्रिया रोकी गई है और शिक्षा विभाग को स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है।



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India Today रिपोर्ट

Navbharat Times रिपोर्ट

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