वापसी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक, शिक्षकों को मिली बड़ी राहत
वापसी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक: शिक्षकों को मिली बड़ी राहत Labels: बेसिक शिक्षा, शिक्षक समायोजन, हाईकोर्ट आदेश, उत्तर प्रदेश प्रदेश के परिषद शिक्षकों के समायोजन से जुड़ा मामला अब नया मोड़ ले चुका है। हाईकोर्ट ने समायोजित शिक्षकों को राहत देते हुए उन पर जारी वापसी आदेशों पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने विभागीय आदेशों के अनुसार ही कार्य किया है। जुलाई 2025 में प्रदेशभर के हजारों शिक्षकों का समायोजन विभाग द्वारा किया गया था। बेसिक शिक्षा सचिव द्वारा जारी सूची के आधार पर शिक्षकों को पुराने विद्यालय से कार्यमुक्त कर सक्षम अधिकारियों ने उन्हें नए विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया था। इस दौरान कुछ विद्यालयों में शिक्षक कार्यमुक्त होने के बाद एकल शिक्षक विद्यालय (Single Teacher School) बनने की स्थिति पैदा हो गई थी। हालांकि विभाग ने बाद में स्पष्ट किया कि कई विद्यालयों में शिक्षामित्र भी कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें पूर्णतः एकल नहीं माना जा सकता। समायोजित शिक्षक पिछले चार माह से अपने नए वि...