त्रिपुरा TET मामले में सुप्रीम कोर्ट की नई तारीख तय, 19 नवंबर को सुनवाई
त्रिपुरा TET अनिवार्यता केस में अगली सुनवाई 19 नवम्बर 2025 को तय
नई दिल्ली। त्रिपुरा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस केस की अगली सुनवाई की संभावित तिथि अब 19 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज विवरण के अनुसार यह मामला The State of Tripura vs. Sajal Deb शीर्षक से चल रहा है, जिसका डायरी नंबर 45051/2024 है। यह केस Special Leave Petition (Civil) श्रेणी के अंतर्गत दर्ज है।
13 अक्टूबर 2025 को इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष हुई थी। उस दौरान अदालत ने कहा कि पहले ही शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया जा चुका है, और अब मामले को आगामी तिथि पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार यह केस “Pending – Motion Hearing (After Notice for Admission – Civil Cases)” स्थिति में है और 19 नवम्बर 2025 को फिर से सूचीबद्ध होने की संभावना है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश में कहा था कि गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों के सेवा के पाँच वर्ष से अधिक शेष हैं, उन्हें TET पास करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है।
आगे की प्रक्रिया
अब यह केस 19 नवम्बर 2025 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों की दलीलें फिर से सुनी जाएंगी।
केस विवरण:
केस शीर्षक: The State of Tripura vs. Sajal Deb
डायरी नंबर: 45051/2024
केस प्रकार: SLP(C) No. 015087–015097 / 2025
बेंच: Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta & Hon’ble Mr. Justice Augustine George Masih
अगली सुनवाई (संभावित): 19-11-2025
स्रोत: Supreme Court of India – sci.gov.in
त्रिपुरा TET अनिवार्यता केस में अगली सुनवाई 19 नवम्बर 2025 को तय
नई दिल्ली। त्रिपुरा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अनिवार्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को संक्षिप्त सुनवाई हुई। इस केस की अगली सुनवाई की संभावित तिथि अब 19 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दर्ज विवरण के अनुसार यह मामला The State of Tripura vs. Sajal Deb शीर्षक से चल रहा है, जिसका डायरी नंबर 45051/2024 है। यह केस Special Leave Petition (Civil) श्रेणी के अंतर्गत दर्ज है।
13 अक्टूबर 2025 को इस मामले की सुनवाई माननीय न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और माननीय न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष हुई थी। उस दौरान अदालत ने कहा कि पहले ही शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया जा चुका है, और अब मामले को आगामी तिथि पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
कोर्ट रिकॉर्ड के अनुसार यह केस “Pending – Motion Hearing (After Notice for Admission – Civil Cases)” स्थिति में है और 19 नवम्बर 2025 को फिर से सूचीबद्ध होने की संभावना है।
पृष्ठभूमि
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितम्बर 2025 को दिए गए आदेश में कहा था कि गैर-अल्पसंख्यक विद्यालयों में नियुक्त सभी शिक्षकों के लिए TET पास करना अनिवार्य होगा। जिन शिक्षकों के सेवा के पाँच वर्ष से अधिक शेष हैं, उन्हें TET पास करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया है।
आगे की प्रक्रिया
अब यह केस 19 नवम्बर 2025 को पुनः सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा, जहां दोनों पक्षों की दलीलें फिर से सुनी जाएंगी।
केस विवरण:
केस शीर्षक: The State of Tripura vs. Sajal Deb
डायरी नंबर: 45051/2024
केस प्रकार: SLP(C) No. 015087–015097 / 2025
बेंच: Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta & Hon’ble Mr. Justice Augustine George Masih
अगली सुनवाई (संभावित): 19-11-2025
स्रोत: Supreme Court of India – sci.gov.in

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