सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं

2 अक्टूबर को जिले के स्कूलों में अवकाश नहीं, ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान’ कार्यक्रम होगा आयोजित

2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम होगा

2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम आयोजित

चंदौली • प्रकाशित: 29 सितंबर, 2025 • स्रोत: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (आदेश पत्र)

चंदौली: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2025) के दिन जिले के सभी प्राइमरी/हायर प्राइमरी/कंपोजिट विद्यालयों में अवकाश नहीं रखा जाएगा। इस दिन विद्यालयों में 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषयक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना सभा, संविधान के उपबंध, संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य, तथा संविधान में किये गये नवीन संशोधनों पर चर्चा की जाए। साथ ही छात्रों के बीच प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, वाद-विवाद, पोस्टर निर्माण एवं खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।

आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मुद्दों जैसे विषयों पर भी विद्यालयों में समय-समय पर विचार-विमर्श व गतिविधियाँ कराई जाएँ।

आदेश संदर्भ

यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के पत्रांक/संदेश (दिनांक: 29.09.2025) तथा संबंधित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।

यह खबर स्थानीय सरकारी आदेश पर आधारित है। अधिक जानकारी/प्रमाणिक आदेश के लिए अपने विद्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।

2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम होगा

2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम आयोजित

चंदौली • प्रकाशित: 29 सितंबर, 2025 • स्रोत: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (आदेश पत्र)

चंदौली: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2025) के दिन जिले के सभी प्राइमरी/हायर प्राइमरी/कंपोजिट विद्यालयों में अवकाश नहीं रखा जाएगा। इस दिन विद्यालयों में 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषयक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना सभा, संविधान के उपबंध, संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य, तथा संविधान में किये गये नवीन संशोधनों पर चर्चा की जाए। साथ ही छात्रों के बीच प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, वाद-विवाद, पोस्टर निर्माण एवं खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।

आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मुद्दों जैसे विषयों पर भी विद्यालयों में समय-समय पर विचार-विमर्श व गतिविधियाँ कराई जाएँ।

आदेश संदर्भ

यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के पत्रांक/संदेश (दिनांक: 29.09.2025) तथा संबंधित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।

यह खबर स्थानीय सरकारी आदेश पर आधारित है। अधिक जानकारी/प्रमाणिक आदेश के लिए अपने विद्यालय/जिला शिक्षा कार्यालय से संपर्क करें।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

यूपी शिक्षा विभाग के BSA का हुआ स्थानांतरण ऐसा न्यूज़ चल रहा है। official news का इंतजार करे

शिक्षकों को 5 से 8 अक्टूबर तक विशेष अवकाश — अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अधिवेशन 2025

📢 स्पष्टीकरण – प्रधानमंत्री कार्यालय से अग्रसित TET से छूट संबंधी वायरल पोस्ट पर मेरा वक्तव्य