2 अक्टूबर को जिले के स्कूलों में अवकाश नहीं, ‘हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान’ कार्यक्रम होगा आयोजित
2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम आयोजित
चंदौली: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2025) के दिन जिले के सभी प्राइमरी/हायर प्राइमरी/कंपोजिट विद्यालयों में अवकाश नहीं रखा जाएगा। इस दिन विद्यालयों में 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषयक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना सभा, संविधान के उपबंध, संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य, तथा संविधान में किये गये नवीन संशोधनों पर चर्चा की जाए। साथ ही छात्रों के बीच प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, वाद-विवाद, पोस्टर निर्माण एवं खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।
आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मुद्दों जैसे विषयों पर भी विद्यालयों में समय-समय पर विचार-विमर्श व गतिविधियाँ कराई जाएँ।
आदेश संदर्भ
यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के पत्रांक/संदेश (दिनांक: 29.09.2025) तथा संबंधित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।
2 अक्टूबर को जिले में अवकाश नहीं — "हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान" कार्यक्रम आयोजित
चंदौली: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चंदौली द्वारा जारी निर्देश के अनुसार गांधी जयंती (2 अक्टूबर, 2025) के दिन जिले के सभी प्राइमरी/हायर प्राइमरी/कंपोजिट विद्यालयों में अवकाश नहीं रखा जाएगा। इस दिन विद्यालयों में 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' विषयक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रार्थना सभा, संविधान के उपबंध, संविधान निर्माण प्रक्रिया, मौलिक अधिकार/कर्तव्य, तथा संविधान में किये गये नवीन संशोधनों पर चर्चा की जाए। साथ ही छात्रों के बीच प्रतियोगिताएँ जैसे निबंध लेखन, वाद-विवाद, पोस्टर निर्माण एवं खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ।
आदेश में विशेष रूप से कहा गया है कि सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण और संवैधानिक मुद्दों जैसे विषयों पर भी विद्यालयों में समय-समय पर विचार-विमर्श व गतिविधियाँ कराई जाएँ।
आदेश संदर्भ
यह निर्देश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी चंदौली के पत्रांक/संदेश (दिनांक: 29.09.2025) तथा संबंधित प्राधिकारी के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।
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